कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं।
इन हॉट स्पॉट को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है। प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी।अब उत्तर प्रदेश में कोई भी 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा।
सख्ती से पालन पूरे जिले में कराया जाएगा
लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पाबंदी सिर्फ हॉट स्पॉट के लिए है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन पूरे जिले में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंद्रह जिलों में सील की व्यवस्था बुधवार रात 12 बजे के बाद से प्रभावी हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि 100 प्रतिशत लॉकडाउन उन्हीं जगहों पर किया जाएगा जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हुए हैं। बाकी जगहों पर उसी तरह का लॉकडउन रहेगा जैसा पहले से है। लोग किसी तरह के पैनिक में न आएं। अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आगे बताया कि इन इलाकों में बैंक भी बंद रहेंगे। यहां तक कि मीडिया भी प्रतिबंधित रहेगा। अवस्थी ने साफ तौर कहा कि पूरे जिले को सील नहीं किया जा रहा है।
एक-एक घर होगा सेनिटाइज
जिन क्षेत्रों को सील किया जा रहा है, वहां एक-एक घर की जांच की जाएगी। इन सभी घरों के साथ ही पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी 14 अप्रैल तक यह व्यवस्था चलेगी। प्रतिदिन समीक्षा होती रहेगी। उसके बाद जब संपूर्ण लॉकडाउन पर 14 अप्रैल को निर्णय होगा, तब इस पर भी विचार होगा हॉट स्पॉट को कब तक सील रखा जाए।
आइसोलेट होंगे मोहल्ले
सील के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में पूरी तरह कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा एक मोहल्ले का कनेक्शन एक तरह से दूसरे मोहल्ले से काट दिया जाएगा। पूरी सख्त निगरानी सीलिंग के दौरान रहेगी। इस दौरान किसी भी वाहन को जिलों में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश 13 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यानी लगातार चार दिन। 15 जिलों लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसी के साथ यह भी आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक कोई भी बिना मास्क लगाए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेगा।उन क्षेत्रों में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी जहां पर संक्रमण अधिक है। सभी जगह पर कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। कोई भी घर बाहर नहीं निकल सकेगा। घर पर ही आवश्यक वस्तुएं और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
जानें- किस जिले में कितने हॉट स्पॉट
कोरोना काल में यूपी के 15 जिलों के हाटस्पॉट अब पूरी तरह से बंद रहेंगे। आगरा में 22 हॉटस्पॉट, गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्धनगर(नोएडा) में 12, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फीरोजाबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4, सीतापुर में 1 और लखनऊ में 8 बड़े और 5 छोटे हॉटस्पॉट चिह्नित किये गए हैं।
जहां मिलेंगे अधिक मरीज, वहीं हॉट स्पॉट
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य स्तर पर यह आंकड़ा नहीं है कि प्रदेश में अभी कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? यह जिला प्रशासन को कोरोना के मरीजों की संख्या के आधार पर तय करना है। पंद्रह जिलों के अलावा यदि कहीं मरीजों की संख्या छह या उससे अधिक मिलती है तो इसी व्यवस्था के अनुसार संबंधित डीएम अपने जिले के हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील की कार्यवाही अमल में लाएंगे।
हॉट स्पॉट सील होने के बाद क्या होगा
- लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
- जरूरी चीजों के लिए लोग ऑनलाइन ऑडर कर सकेंगे।
- ऑनलाइन ऑडर के लिए एक नंबर जारी किया जा सकता है।
- बिना जरूरी की चीजों के लिए जारी हुए पास होंगे कैंसिल।
- फल और सब्जी की दुकान जहां लोग एक साथ जमा हो सकते हैं वैसी जगहों को सील किया जा सकता है।
- हर सील जगहों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा।
यूपी सरकार के फैसले के क्या हैं मायने?
- सीलिंग किये गए इलाकों मे किसी भी तरह के काम के लिये लोगों को बाहर निकलने की मनाही होगी।
- बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिये भी सिर्फ होम डिलीवरी होगी, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं।
- सरकार एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बनायेगी, जहां पर भी जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिये ऑर्डर दे सकते हैं।
- इन सभी पंद्रह जिलों मे दिये गये लॉकडाउन पासेज की फिर से समीक्षा होगी और जिनके लिये बेहद जरूरी होगा उन्हीं को पास दिये जायेंगे।
- सील इलाके के बाहर आने जाने पर रोक के दौरान दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
- प्रभावित इलाके को सील करके हर घर का सैनिटाइजेशन किया जायेगा।
- सब्जी मंडियां, फल मंडियां और भीड़भाड़ वाली किसी भी गतिविधि पर पूरे जिले मे प्रतिबंध होगा।
गाजियाबाद में इन हॉट स्पाटों को किया गया सील
- केडीपी सोसायटी(राजनगर एक्सटेंशन)
- गिरनार सोसायटी (कौशांबी)
- मसूरी
- शालीमार गार्डन
- वैशाली सेक्टर छह की एक सोसायटी
- वसुंधरा सेक्टर-2 बी
- पसौंडा
- बी 77/ जी-5 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2
- सेवियर सोसायटी मोहननगर
- दुहाई की खाटू श्याम कॉलोनी
- नाईपुरा लोनी
- नंदग्राम मस्जिद के पास का इलाका
- ऑक्सी होम भोपुरा
लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट
- डॉक्टर नाज़िया के घर के आसपास का इलाका विजय खंड।
- कैफ़ अली आब्दी के घर के आसपास का इलाका इंदिरानगर।
- डॉक्टर तौसीफ हैदर के घर के आसपास का इलाका अलीना एंक्लेव खुर्रम नगर ।
- यश ठाकुर के घर के आसपास का इलाका विशालखण्ड आंशिक रूप से सील होगा।
- मस्जिद अलीजान ,सदर।
- मोहम्मदी मस्जिद अस्तबल,चारबाग।
- फूलबाग मस्जिद ,कैसरबाग।
- मोहम्मदिया मस्जिद, मुजम्मिल नगर सहादतगंज।
- लाल मस्जिद ,आलमनगर तालकटोरा।
- नजरबाग मस्जिद ,कैसरबाग।
- खजूर वाली मस्जिद, त्रिवेणी नगर।
- अली हयात मस्जिद फैजुल्लागंज मड़ियाव।
- रजौली मस्जिद ,गुडंबा।
15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट ही पूरी तरह से होंगे सील
अपर मुख्य सचिव गृह तथा सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट ही पूरी तरह से सील होंगे। वह छह जिले जिनमें ज्यादा केस है उन जिलों के हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक सील किया जाएगा। इन सभी जिलों में आज शाम पांच बजे तक हॉटस्पॉट फाइनल कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी अपने काम में लगे हैं।
यह 15 जिले सील हैं
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती में इस लॉकडाउन के दौरान हो रहे उल्लंघन से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अब जिलों में केवल उन्हीं वाहनों की एंट्री होगी जिनके पास वैध पास होंगे। इसके अलावा लोगों को राहत देने के लिए आदेश दिया गया है कि लोन आदि के मामले में 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस जारी नहीं करेगा।
किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि इन 15 जिलों में कोविड-19 संक्रमण का लोड ज्यादा है। इन जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सभी लोगों को उनके घर पर ही जरूरी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। अगर कोई ऑफिस या फैक्ट्री जा रहा है तो निजी वाहन की जगह गाड़ी पूल करके जाएं। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड न हो इसलिए यह लॉक डाउन किया जा रहा है।