- विसं, मुंबई : फेरीवालों के लिए सरकार ड्रेस कोड लाएगी। फेरीवाला वर्दी में विक्री करेगा। यह घोषणा विधान परिषद में अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने की। मंगलवार को विधान परिषद में अन्न सुरक्षा व मानक अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, जिसे विधायकों ने अपनी मंजूरी दे दी। विधेयक के अनुसार, पानी-पुरी, भेल-पुरी जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले फेरीवाले अव सरकार द्वारा निर्धारित वर्दी में नजर आएंगे। मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने से खाद्य पदार्थ बनाने, भंडारण लागू करने से खाद्य पदार्थ बनाने, भंडारण करने और बेचने वालों के खिलाफ गलती पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर संबंधित फेरीवालों को लगता है कि कार्रवाई गलत हुई है, तो उसे दो बार अपील का अधिकार दिया गया है। वह लाइसेंस रद्द होने के खिलाफ पहले एफडीए आयुक्त के यहां अपील करेगा और उन्हें 8-10 दिन अंतिम फैसला देना होगा। एफडीए आयुक्त से आगे अगर संबंधित व्यक्ति दूसरी अपील करता है, तो उस पर - एफडीए मंत्री और राज्य मंत्री को 8 पर 10 दिनों में फैसला करना होगा। में विधेयक पर चर्चा के दौरान शिंगणे ने कहा कि ऐप से खाद्य पदार्थ मंगाने वाले (जैसे जोमैटो इस और स्विगी जैसे कंपनियों) में किसी राज्य प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने के गर्भपात कार्रवाई का प्रावधान विधेयक में है। की खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान विधेयक में है। उन्होंने कहा कि मिलावटी दूध पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से हर महीने इसके नमूने के जांच के आदेश दिए जाएंगे।
अब यूनिफॉर्म में दिखेंगे फेरीवाले